दिल्ली : महिला आरक्षण बिल ( नारी वंदन अधिनियम ) को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह बिल कानून बन गया है. आपको बता दे की यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राजयसभा में पारित हुआ था. विधेयक को संसद से पारित जाने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है. राष्ट्रपति के बिल पर साइन करते ही विधेयक कानून बन जाता है.
इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी.