हल्द्वानी में बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मलिक को दिल्ली से दबोचा है. इसका दावा खुद अब्दुल मलिक के वकील ने किया है. आरोपी के वकील अजय बहुगुणा, शलभ पांडे और देवेश पांडे ने दावा किया कि उन्होंने एक अग्रिम जमानत याचिका हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अब्दुल मलिक घटना के दिन यहां नहीं थे. इसी याचिका के दौरान उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक का एक पता भी इसमें लिखा था जो कि दिल्ली का था.
बताया जा रहा है कि इसी याचिका को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस उस पते पर पहुंची और यहां से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे उत्तराखंड ले जा रही है.
अब्दुल मलिक के वकीलों का कहना है कि घटना के वक्त आरोपी मौके पर मौजूद ही नहीं था. उनका कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई, उससे दो दिन पहले ही वो बाहर चला गया था. साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अब आगे भी कानूनी कदम उठाएंगे.
बता दें, पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मामले में गुरुवार को ही अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सहित छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश रचने का एक नया मामला दर्ज किया गय था.
भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज
नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया था कि मलिक और उसकी पत्नी साफिया उन छह लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अवैध रूप से प्लॉट काटने, निर्माण और जमीन के हस्तांतरण के लिए धोखाधड़ी से मृत व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है. उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 417 (धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, बनभूलपुरा में आठ फरवरी को अवैध मदरसे के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा के मामले में अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.