उत्तराखंड :लिव इन रिलेशन के बाद छोड़ा या बच्चा पैदा हुआ तो क्या होगा,UCC मे होगा पूरा इंसाफ

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UCC :चुनावी वादे को अमली जामा पहनाने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (UCC) का विधेयक विधानसभा में पेश किया। विधेयक के कानून बन जाने के बाद विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मसलों पर सभी धर्मों के लोगों के लिए नियम एक जैसे होंगे। खास बात यह है कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को भी व्यवस्थित और शादी की तरह सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।


नए कानून के बाद लिव इन रिलेशन बनाने और खत्म करने की प्रक्रिया तय होगी। लिव इन रिलेशन को रजिस्टर कराना और अगला खत्म करते समय भी इसकी रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य ह लेख इसकी सूचना थाने को भी दी जाएगी। यदि लिव इन पार्टन किसी की उम्र 21 वर्ष से कम है तो माता-पिता को भी सूचना दी जाएगी।

महिला और बच्चे को मिलेगा पूरा अधिकार

लिव इन रिलेशन को शादी की तरह सुरक्षित बनाने के लिए महिला और संबंध से पैदा हुए बच्चे को पुरुष की संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। यदि किसी महिला को पुरुष पार्टनर छोड़ देता है तो वह भरण-पोषण की मांग के लिए कोर्ट में अपना दावा पेश कर सकती है। लिव इन से पैदा हुआ बच्चा वैध होगा। यानी शादी के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह ही जैविक पिता को उसका भरण-पोषण करना होगा और संपत्ति में अधिकार भी देना होगा।


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