बोले- सरकारें समलैंगिकों को मिलने वाले अधिकारों पर विचार करें
Delhi :समलैंगिक शादियों का मामला काफी समय से चल रहा है|कई देशों ने इसे लेकर अलग-अलग कानून बनाए है|
इस मामले में CJI ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया है.ये फैसला अभी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है|संविधान पीठ के बाकी अन्य जजों का फैसला अभी बाकी है.CJI ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया|सीजेआई ने कहा, ये संसद का अधिकार क्षेत्र है.बता दें कि समलैंगिकों को CJI ने बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है|केंद्र, राज्य सरकारें समलैंगिकों के लिए ठोस कदम उठाएं|
जस्टिस कौल ने कहा मैं माननीय सीजेआई से सहमत हूं. सीजेआई ने कहा, केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करे|
समलैंगिकों को मिलने वाले अधिकारों पर विचार करें| राशन कार्ड में शामिल करना, ज्वाइंट खाता खुलवा सकें|