लॉ कमीशन की सिफारिश, 16 से 18 वर्ष की उम्र की लड़की के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने पर मिलेगी इतनी सजा

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दिल्ली : भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की है कि 16 से 18 वर्ष की लड़की और समान उम्र के लड़के के बीच सहमति से यौन संबंध के बढ़ते मामलों के कारण मौजूदा यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है. मौजूदा POCSO कानून के मुताबिक,18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्स अपराध है. 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की द्वारा दी गई सहमति सहमति नहीं मानी जाती है.

इस प्रकार देश भर की अदालतों में आपराधिक अपराधों के मामले आ रहे हैं जहां 16 से 18 वर्ष की लड़की के बीच समान आयु वर्ग के लड़के या 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क के साथ सहमति से यौन संबंध बने हैं। कई बार लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ भाग जाती है लेकिन इसे अपराध माना जाता है। और लड़के/आदमी को आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ा.

भारत के विधि आयोग को POCSO अधिनियम की व्यवहार्यता का अध्ययन करने और यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन का सुझाव देने के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों से एक संदर्भ मिला।विधि आयोग ने शुक्रवार को कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें उसने नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मौजूदा कानून में कुछ बदलाव का सुझाव दिया है.

मौजूदा कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र की लड़की का यौन शोषण करने पर दोषी को तीन से पांच साल की सजा दी जाती है। इसके अलावा, एक दोषी को प्रवेशात्मक यौन अपराध के लिए दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाती है।विधि आयोग ने उपरोक्त दोनों प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि विशेष न्यायाधीश आश्वस्त हैं कि यौन अंतरंगता सहमति से हुई है तो न्यूनतम सजा की बाधा हटा दी जानी चाहिए। न्यूनतम सज़ा न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए.

यह भी सिफारिश की गई है कि दोषी और पीड़िता के बीच उम्र का अंतर तीन साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही दोषी को प्रभुत्वशाली स्थिति में नहीं होना चाहिए. अन्य सुरक्षा उपायों का भी उल्लेख किया गया है।हालाँकि, आयोग नाबालिग लड़कियों को तस्करी और अन्य प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए कुछ संशोधनों के साथ मौजूदा कानून को बरकरार रखना चाहता है.


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