प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा व बेटे अबदुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने के मामले की सुनवाई जारी है।
बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह तीनों आरोपियों की आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी की सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने हियरिंग को कंटीन्यू रखा है। अब मामले की सुनवाई 07 मई यानी मंगलवार को भी होगी।
रामपुर की एमपी-एम एल ए स्पेशल कोर्ट ने आजम खां , उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार देते हुए सात -सात साल कैद की सजा सुनाई है। जिसे आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी में चुनौती दी गई है।
पूरा मामला यह है कि विधानसभा चुनाव 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनकी जन्मतिथि फर्जी होने की शिकायत किया। और कहा वह चुनाव लडने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष के नहीं थे। फर्जी आयु प्रमाणपत्र बनाकर चुनाव लडा है। इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए।
इस पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव अवैध करार देते हुए रदद् कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी अब्दुल्ला को राहत नहीं मिली। अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है। और नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। आजम खां सहित तीनों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।