CAA Notification: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने की घोषणा कर दी। इसी के साथ ही पूरे देश में सीएए लागू हो गया है।
मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के मामले में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी।
सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने की वजह से इसे लागू नहीं किया गया था।