उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूजेवीएनएल और पिटकुल में तकनीशियन ग्रेड-2 विद्युत की भर्ती की पांचवीं सूची जारी की है। इस सूची के हिसाब से 24 जनवरी को अभिलेख सत्यापन होगा। वहीं, एलटी शिक्षक भर्ती से संबंधित एक सूची भी जारी हुई। आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा में आयु की गणना में भी युवाओं को राहत दी है।
तकनीशियन ग्रेड-2 की पांचवीं सूची जारी
आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, 12 नवंबर 2017 को ये भर्ती परीक्षा हुई थी। कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे, जिसमें न्यायालय के आदेश के तहत यूजेवीएनएल में रिक्त पदों के सापेक्ष पांचवीं सूची जारी की गई है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोग कार्यालय में 24 जनवरी को अभिलेख सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने आवेदन के दौरान जो भी दावे किए थे, उससे संबंधित मूल दस्तावेज आयोग कार्यालय लेकर जाना होगा। सत्यापन के लिए आयोग ने एक चेक लिस्ट भी जारी की है। अगर कोई अभ्यर्थी तय समय पर सभी दस्तावेज जमा नहीं करा सकेगा तो उसे सात दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी जमा न कराया तो सीधे भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा।
एलटी भर्ती की सूची जारी, सत्यापन जल्द
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की लिखित परीक्षा आठ अगस्त 2021 को कराई थी। विभिन्न चरणों में जारी मेरिट सूची के आधार पर विभाग को अर्ह अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति भेजी गई थी। इसके बाद नियोक्ता शिक्षा विभाग ने मंडल स्तर से काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की विषयवार सूचना और आयोग की ओर से पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियों के बाद 60 प्रतिशत सीधी भर्ती और 10 प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के तहत बचे पदों की मेरिट लिस्ट जारी की है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की जानकारी जल्द वेबसाइट पर जारी होगी।
इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती में आयु गणना में राहत
आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा का विज्ञापन हाल में जारी किया था। 136 पदों के लिए हो रही इस भर्ती में आयोग ने अभ्यर्थियों को आयु गणना संबंधी राहत दी है। आयोग सचिव एसएस रावत के मुताबिक, आयु की गणना एक जनवरी 2014 के बजाए एक जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। भर्ती के बाकी नियम पूर्व जैसे ही रहेंगे।