UttarPradesh में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के कार-स्कूटी चलाने पर रोक, तीन साल की होगी सजा

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Up :उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर शासन ने रोक लगा दी है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी-कार अब नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार दी तो उन्हें तीन साल की सजा होगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।


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