पुलिस भर्ती में आयु छूट मामला पहुंचा कोर्ट, याचिका में ये दिया गया है तर्क

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UP Police Recruitment: पुलिस भर्ती मामला कोर्ट पहुंच गया है। सर्वेश पांडेय और अन्य 28 अभ्यर्थियों ने आयु में छूट को लेकर याचिका दायर की है। याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई हो सकती है। याचिका में कहा गया है, कि 2018 के बाद से पुलिस की कोई भर्ती नहीं हुई है। जबकि मनीष कुमार मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, जिसमें 2017 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष 30 हजार भर्तियां निकालने और समयबद्ध भर्ती कराने की बात कहा था। लेकिन 2018 में 41520 और 49568 दो भर्तियों के बाद अभी तक कोई भर्ती हुई है। यह भर्ती पांच साल बाद आई है। ऐसे में 2019 और 2020 में जो अभ्यर्थी अर्ह थे वो ओवरएज हो गए हैं।  

याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थी जो 2018 भर्ती में अंडरएज थे वे 2023 में ओवरएज हो गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी ट्विटर पर कैंपेन चलाकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखी थी। कुछ अभ्यर्थियों ने सरकार को प्रत्यावेदन भी दिया था। लेकिन सरकार ने उसपर विचार किए बिना भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया। इससे परेशान अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की।

क्या है नोटिफिकेशन में आयु सीमा

नोटिफिकेशन में पुरुषों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18-25 वर्ष निर्धारित की गई है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में पांच-पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना एक जुलाई, 2023 से होगी।

पुलिस भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म दो जुलाई, 2001 से एक जुलाई, 2005 के बीच हुई हो। दो जुलाई, 1998 से एक जुलाई, 2005 के बीच जन्म लेने वाली महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

27 दिसंबर से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन

बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन बुधवार 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 60244 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2024 है। फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2024 है।


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