देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को राज्य में लगाए गए कोरोनावायरस लॉकडाउन को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और जिलाधिकारियों को अधिकृत किया कि यदि आवश्यक हो तो सप्ताहांत पर अपने अधिकार क्षेत्र में लोकप्रिय स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या को सीमित करें।
मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा जारी किया गया है कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण पर्यटकों के लिए अनिवार्य है, जिला मजिस्ट्रेट भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यटकों की आमद, नवीनतम दिशानिर्देशों को देखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में सप्ताहांत पर्यटकों पर एक सीमा लगाने के लिए अधिकृत हैं।
आदेश में कहा गया है कि कोविड-उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना सभी स्थानों पर सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अन्य छूट जो पहले ही दी जा चुकी हैं, जारी रहेंगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे और रविवार को बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता पर डाइनिंग के लिए खुल सकते हैं।नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए कोचिंग सेंटर, मॉल और जिम भी 50 प्रतिशत क्षमता पर खुल सकते हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे।