डिजिटल डेस्क- क्या आपके पास भी 2 हजार के नोट हैं, क्योंकि नोटों को जमा कराने की डेडलाइन बेहद ही करीब आ गई है. सितंबर के महीने के बाद ये नोट हमेशा-हमेशा के लिए चलन से बाहर हो जाएंगे.
बैंकों में जाकर इस नोट के जमा कराने या बदलवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर,2023 हैं. अगर आपने अब तक नोटों को नहीं जमा कराया हैं तो आपके पास चंद दिन ही बचे हैं. या फिर ये कह लीजिए कि 2 हजार के नोट सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं. आरबीआई के 31 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक चलन से हटाए गए 2,000 रुपये के मूल्य के कुल 93 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ चुके थे.
बता दें कि 19 मई को जब नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई तो 3.56 ट्रिलियन रुपये के नोट चलन में थे.लेकिन अब कहा जा सकता हैं कि 30 तारीख के बाद से ये नोडट एक तरीके से रद्दी ही बनकर रह जाएंगे.
इसकी वजह ये हैं कि 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर बना रहेगा. लेकिन इसे बैंकों में जमा नहीं किया जा सकेगा. और न ही बदला जा सकता है. इसे केवल आरबीआई में ही बदला जाएगा.वो भी स्पष्टीकरण के साथ….
स्पष्टीकरण में पूछा जाएगा कि आपने समय रहते इसे जमा क्यों नहीं कराया या फिर बदला क्यों नहीं…..
इसी के साथ ये भी बता दें कि 2 रुपये के नोट को नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किया गया था. उस समय जब 2 हजार के नोट चलन में आए थे. तब आरबीआई ने कहा था कि 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों का लीगल टेंडर खत्म करने के बाद करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए 2000 रुपये का नोट जारी किया था.